SC Ke Nirdesh Pr CID Ne Puraane Mamale Me 19 Logo Pr Case Darj Kiya 

सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार, CID Ne Puraane Mamale Me 19 Logo Pr Case Darj Kiya है, जिसमें कच्छ में स्थित इलेक्ट्रोथर्म (ईटी) कंपनी के निदेशक, स्टाफ सदस्य और छह पुलिस अधिकारी शामिल हैं।

2015 में पीड़िता बिजनेस मालिक के खिलाफ शिकायत लेकर आई थी. स्थिति पर ध्यान देते हुए, अदालत ने अब आदेश दिया है कि सीआईडी प्रतिवादी के खिलाफ शिकायत दर्ज करे।

CID Ne Puraane Mamale Me 19 Logo Pr Case Darj Kiya: पीड़ित ने लगाए गंभीर आरोप

पीड़ित के मुकदमे में कहा गया है कि परमानंद शिरवानी को 2011 में इलेक्ट्रोथर्म कंपनी में नियुक्त किया गया था। उनसे निजी तौर पर बात करने के बाद, कंपनी के मालिकों ने एक निदेशक के रूप में शिकायत दर्ज करने पर चर्चा की।

इसके बाद, उन्हें अहमदाबाद में उनके नाम पर एक कंपनी स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया गया। पीड़ित की शिकायत के अनुसार, परमानंद शिरवानी 2011 में इलेक्ट्रोथर्म कंपनी में कार्यरत थे।

लेकिन कंपनी ने उसे जाने नहीं दिया. कंपनी के मालिकों ने उनसे अकेले में बातचीत कर शिकायत को निदेशक पद पर स्थापित करने की बात कही.

इसके बाद उन्हें अपने सम्मान में अहमदाबाद में एक कंपनी बनाने का निमंत्रण मिला। इसके अलावा, शिकायतकर्ता की मां के आवास की जबरन तलाशी में 20 लाख रुपये नकद और 10 लाख रुपये के सोने के गहने मिले। हत्या की धमकी के कारण 10 लाख रुपये नकद भी लूट लिये गये।

हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ SC ने लगाया था स्टे

गुजरात उच्च न्यायालय को 2019 में शिकायतकर्ता से कई आवेदन प्राप्त हुए और 10 अक्टूबर, 2019 को उच्च न्यायालय ने मामला दर्ज करने का आदेश जारी किया।

हालाँकि, आरोपी ने इसे रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया और 16 जनवरी, 2024 को स्टे हटा लिया गया। परिणामस्वरूप, 10 अक्टूबर, 2019 के उच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर मामला दायर किया गया है।

CID Ne Puraane Mamale Me 19 Logo Pr Case Darj Kiya जिनमे एसआई एन. चौहान, डीएसपी वी.जे. गढ़वी, डीएसपी डी.एस. वाघेला, डीएसपी आर.डी.देसाई, एसपी जी.वी. बड़ौत आईपीएस और आखिरकार एसपी भावना पटेल, आईपीएस, एक शिकायत का विषय रही हैं।

इस लोगों पर दर्ज हुई FIR

इलेक्ट्रोथर्म के मालिक शैलेश भंडारी के खिलाफ शिकायतकर्ता परमानंद शिरवानी के अपहरण और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ पुलिस शिकायत की अनदेखी करने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधिकारियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में शिकायत दर्ज की गई है.

CID Ne Puraane Mamale Me 19 Logo Pr Case Darj Kiya जिनमे औपचारिक शिकायत में कुल 19 लोगों को नामित किया गया है,

जिनमें इलेक्ट्रोथर्म के मालिक शैलेश भंडारी, एसपी जी.वी. बारोट, आईपीएस, एसपी भावनाबेन पटेल, डीवाईएसपी वी.जे. गढ़वी, डीवाईएसपी डी.एस. वाघेला, डी.वाई.एस.पी. आर.डी.देसाई, और एसआई एन. चौहान, भंडारी इलेक्ट्रोथर्म कंपनी के मालिक अनुराग मुकेश, मानव संसाधन महाप्रबंधक संजय जोशी, अहमदाबाद के सुरक्षा प्रभारी बलदेव रावल, अमित पटवारिका, हितेश सोनी, श्रीधर मूलचंदानी, अनिल द्विवेदी, बंकट सोमानी, महेंद्र पतीरा, पवनगौर , शिवम पोद्दार, सिक्योरिटी आईटी कंपनी।

‘CID क्राइम राजकोट जोन करेगा जांच’

शिकायतकर्ता ने शिकायत दर्ज की, जिसके बाद सीआईडी क्राइम राजकोट जोन को अपराध दर्ज करने और जांच शुरू करने के लिए प्रेरित किया गया।

सीआईडी के एडीजीपी ने आजतक को बताया कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किये हैं. जिन अधिकारियों पर पूरी तरह से एफआईआर का फोकस रहा है। इनमें से अधिकांश पुलिस अधिकारी पहले भी गंभीर आरोपों का निशाना बन चुके हैं और उनकी पृष्ठभूमि पर हमेशा घोटाले के बादल छाए रहे हैं।

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